Sunday, March 20, 2022

CHARTER ACT OF 1793

 THE CHARTER ACT 1793



The British Parliament had passed four Charter Act with the gap of every 20 years in 1793, 1813, 1833 and 1853

THE CHARTER ACT 1793

It was the 1st Act of 4 Charter Acts

Important Features of the Act

  • The Act gave monopoly of 20 years to the Company
  • The Act gave the power to Governor General of Bengal over the Subordinate presidency of Bombay and Madras
  • All expenses and salaries of the Board of Control to be charged on Indian Revenues.
  • It debarred the Commander-in-chief as a member of Governor General's Council unless he was so appointed.
ब्रिटिश संसद ने 1793, 1813, 1833 और 1853 में प्रत्येक 20 वर्षों के अंतराल के साथ चार चार्टर अधिनियम पारित किए थे

चार्टर अधिनियम 1793

यह 4 चार्टर अधिनियमों का पहला अधिनियम था

अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं

  • अधिनियम ने कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार दिया
  • इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के अधीनस्थ प्रेसीडेंसी पर अधिकार दिया
  • भारतीय राजस्व पर प्रभारित किए जाने वाले नियंत्रण बोर्ड के सभी खर्च और वेतन।
  • इसने कमांडर-इन-चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य के रूप में तब तक प्रतिबंधित कर दिया जब तक कि उसे नियुक्त नहीं किया गया।

Charter Act of 1813

  • The Act abolished the monopoly of company on Indian trade. except trade with china and trade in Tea
  • The Act asserted the sovereignty of British crown over the Company's territories in India.
  • The Act permitted the Christian   missionaries to come to India and preach their religion.
  • A sum of 1 lakh granted annually for education in  India.
  • The Act powered the local governments in India to impose taxes.

1813 का चार्टर अधिनियम

  • इस अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर
  • इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता पर जोर दिया।
  • अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी।
  • भारत में शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख की राशि दी जाती है।
  • इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया।

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